राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायती राज और शहरी निकाय (Urban Local Bodies) चुनावों को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह साफ होती दिख रही है। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने चुनाव की संपूर्ण समय-सारणी (Election Schedule) अदालत के समक्ष पेश कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) जल्द ही चुनाव तिथियों का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। नोटिफिकेशन जारी होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू कर दी जाएगी।
राजस्थान में आचार संहिता कब लगेगी 2026
सरकार द्वारा हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए गए प्लान के मुताबिक, 17 अगस्त 2026 को चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा किए जाने की प्रबल संभावना है।
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आचार संहिता का दायरा: चूंकि चुनाव प्रदेश की सभी पंचायतों और नगरीय निकायों में एक साथ प्रस्तावित हैं, इसलिए आचार संहिता का प्रभाव पूरे राजस्थान में एक साथ लागू रहेगा।
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विकास कार्यों पर असर: नोटिफिकेशन जारी होते ही राज्य में नई सरकारी योजनाओं और घोषणाओं पर पूर्ण रूप से रोक लग जाएगी।
दो चरणों में निकाय और चार चरणों में होंगे पंचायत चुनाव
राज्य सरकार के प्लान के अनुसार, चुनावों को कुल दो प्रमुख हिस्सों में विभाजित कर संपन्न कराया जाएगा:
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शहरी निकाय चुनाव (Municipal Elections): सबसे पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे। यह प्रक्रिया दो चरणों (2 Phases) में पूरी होगी और 20 सितंबर 2026 तक निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Elections): निकाय चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद ग्राम पंचायत और समिति स्तर के चुनाव आयोजित होंगे। पंचायत चुनाव कुल चार चरणों (4 Phases) में कराए जाएंगे।
अंतिम समय-सीमा: राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव की यह पूरी चुनावी प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से संपन्न कर ली जाएगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग की तैयारी तेज
राज्य सरकार द्वारा चुनाव का विस्तृत खाका सौंपे जाने के बाद अब गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है। आयोग अब अधिसूचना (Notification) जारी करने की अंतिम तैयारियों में जुट गया है। प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि अगस्त के मध्य तक आधिकारिक घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनावी बिगुल बज जाएगा।