पंजाब के जरूरतमंद और पात्र परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा और जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड बनाने का बड़ा निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 22 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है।
स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत 11 अगस्त तक नए कार्ड और नाम जोड़ने के आवेदन लिए जाएंगे। 10 लाख राशन कार्डों में से 7 लाख पात्र परिवारों को तथा 3 लाख ई-श्रम पंजीकृत व प्रवासी श्रमिकों को दिए जाएंगे।
इस पहल के तहत न केवल नए पात्र परिवार राशन कार्ड बनवा सकेंगे, बल्कि जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड मौजूद हैं, वे भी अपने परिवार के नए सदस्यों (जैसे नवजात बच्चों या नवविवाहितों) के नाम आसानी से जुड़वा सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी और निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर ही लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पंजाब राशन कार्ड आवेदन और वितरण की मुख्य बातें
सरकार के द्वारा 7 लाख राशन कार्ड नए पात्र परिवारों के लिए और 3 लाख ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत व प्रवासी मजदूरों के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इनमें विधवाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और बेहद गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक नए लाभार्थी परिवार को 5 किलोग्राम गेहूं के साथ ‘मेरी रसोई पौष्टिक किट’ दी जाएगी। राशन कार्ड बनाते समय “न कैश, न सिफारिश” के सिद्धांत पर काम किया जायेगा ।
राशन कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन? (ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया)
सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था की है।
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
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आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: पंजाब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पोर्टल
ercms.punjab.gov.inपर जाएँ। -
रजिस्ट्रेशन करें: ‘Apply for New Smart Ration Card’ लिंक पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी (OTP) से सत्यापन करें।
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विवरण भरें: फॉर्म में परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी (नाम, उम्र, आधार संख्या) सही-सही दर्ज करें।
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दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ (आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण) की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
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सबमिट करें: सभी विवरण जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें और प्राप्त Application ID / Reference Number को संभाल कर रखें।
2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
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सेवा केंद्र जाएँ: नागरिक अपने नजदीकी सेवा केंद्र (Sewa Kendra) या तहसील कार्यालय स्थित खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर जा सकते हैं।
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फॉर्म प्राप्त करें: केंद्र से नया राशन कार्ड आवेदन फॉर्म (या सदस्य जोड़ने का फॉर्म) प्राप्त करें।
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दस्तावेज़ संलग्न करें: फॉर्म को पूरी तरह भरकर उसके साथ सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं।
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रसीद लें: काउंटर पर फॉर्म जमा करके पावती (Acknowledgement Receipt) प्राप्त करें।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- वर्तमान तिथि का आधार कार्ड/ई-आधार पत्र
- बिजली का बिल
- आवेदन पत्र में परिवार के सभी सदस्यों की पासपोर्ट आकार की फोटो संलग्न करें।
- सरकारी संस्थान/चिकित्सक से प्राप्त बीमारी/विकलांगता प्रमाण पत्र
- यदि घर में एलपीजी कनेक्शन है तो एलपीजी/गैस पुस्तिका की प्रति।
- परिवार की सामूहिक तस्वीर (पासपोर्ट साइज)
- यदि परिवार का मुखिया विधवा है या परिवार में 21 वर्ष से कम आयु का कोई अनाथ बच्चा है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- यदि परिवार के पास कृषि भूमि है तो फ़र्द का भुगतान करना होगा।
सरकार के द्वारा जल्द से जल्द नए राशन कार्ड बनाने के लिए कहा गया है।