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Bihar Ration Card Big Update: बिहार में 26 जुलाई से लगेगा ‘राशन कार्ड मेला’! विकास मित्र घर आकर देंगे फॉर्म, 3 दिन में बनेगा कार्ड

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बिहार के गरीब और वंचित परिवारों के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पंचायत विकास दिवस के खास मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Food and Consumer Protection Department) ने प्रदेश में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पूरा करने का सख्त आदेश जारी किया है।

राज्य में 26 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक एक विशेष ‘राशन कार्ड अभियान’ चलाया जाएगा। इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि आम जनता को अब ब्लॉक या दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे—सरकारी कर्मी खुद आपके घर आकर राशन कार्ड का फॉर्म भरवाएंगे और जमा करेंगे।

घर-घर पहुंचेंगे विकास मित्र और पंचायत सेवक

अक्सर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय ऑनलाइन पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और सर्वर डाउन होने की समस्या सामने आती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों (DMs) को ऑफलाइन माध्यम से घर-घर जाकर फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया है।

  • 20 जुलाई तक फॉर्म वितरण: अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) द्वारा 20 जुलाई तक सभी प्रखंड विकास अधिकारियों (BDO) को पर्याप्त मात्रा में आवेदन फॉर्म उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

  • विकास मित्र करेंगे डोर-टू-डोर सर्वे: 26 जुलाई से विकास मित्र, पंचायत सचिव और पंचायत सेवक गांव-गांव और टोले-टोले जाकर पात्र परिवारों से फॉर्म प्राप्त करेंगे।

  • दैनिक रिपोर्टिंग: एकत्रित किए गए सभी आवेदन फॉर्मों को रोजाना शाम तक संबंधित प्रखंड कार्यालय (Block Office) में जमा कराया जाएगा।

मात्र 3 दिनों के भीतर जारी होगा नया राशन कार्ड!

बिहार सरकार ने अधिकारियों के लिए समय-सीमा (Deadline) बेहद सख्त कर दी है ताकि गरीब परिवारों को राशन कार्ड बनवाने में महीनों का इंतजार न करना पड़े:

  1. 24 घंटे में भौतिक सत्यापन: फॉर्म जमा होने के अगले ही दिन आवेदनों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाएगा।

  2. ऑफलाइन रजिस्टर व ऑनलाइन एंट्री: सत्यापन के बाद ऑफलाइन रजिस्टर में एंट्री होगी और फिर डेटा को तुरंत नए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

  3. रैंडम जांच: पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी (Assistant District Supply Officer) रैंडम आधार पर आवेदनों की जांच करेंगे।

  4. 3 दिन का अल्टीमेटम: सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पात्र आवेदक को फॉर्म जमा करने के केवल 3 दिनों के भीतर राशन कार्ड निर्गत (Issue) कर दिया जाना चाहिए।

बिहार राशन कार्ड आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

यदि आप इस विशेष अभियान के तहत नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो अपने पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड

  • परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो

  • बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)

  • सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी

  • आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

यदि आप खुद से घर बैठे अपना नया राशन कार्ड बनाना चाहते है तो बिहार स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल से बनवा सकते है।

Bihar New Ration Card Online Apply

Bihar Smart PDS 2.0 Portal  से यदि आप नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं या पुराने कार्ड में करेक्शन (Correction) करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  • स्टेप 1 (वेबसाइट खोलें): सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में आधिकारिक पोर्टल br.smartpds.nic.in पर जाएं।

  • स्टेप 2 (पोर्टल चुनें): होमपेज पर दिखाई दे रहे “Bihar Smart Ration Card PDS 2.0 Online Portal” के विकल्प पर क्लिक करें।

  • स्टेप 3 (सिटीजन लॉगिन): इसके बाद “Citizen Login” बटन पर क्लिक करें।

  • स्टेप 4 (लॉगिन प्रक्रिया):

    • पुराने कार्ड में सुधार के लिए: यदि आपका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है, तो अपने Ration Card Number की सहायता से लॉगिन करें।

    • नया राशन कार्ड बनाने के लिए: यदि आपका राशन कार्ड नहीं बना है, तो अपने आधार नंबर के माध्यम से लॉगिन करें या “New Registration” विकल्प का चयन करें।

  • स्टेप 5 (आवेदन / करेक्शन करें): सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं या अपने पुराने राशन कार्ड में आवश्यक सुधार दर्ज कर सकते हैं।

  • स्टेप 6 (आवेदन की स्थिति जांचें): आवेदन सबमिट करने के बाद प्राप्त Application Number की सहायता से आप पोर्टल पर “Track Application Status” विकल्प के जरिए अपने आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

  • स्टेप 7 (ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें): यदि पोर्टल का उपयोग करते समय किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या असुविधा होती है, तो आप पोर्टल पर उपलब्ध Online Complaint के विकल्प से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इस 10-दिवसीय विशेष अभियान के दौरान किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में न आएं। अपने टोले में आने वाले अधिकृत विकास मित्र या पंचायत सेवक को ही अपना आवेदन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज सौंपें।

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मैं RTkhabar, RTKhabar का Founder हूँ। Education की बात करूँ तो मैंने BA तक की पढ़ाई की है। मुझे नयी नयी Technology से सम्बंधित चीज़ों को सीखना और दूसरों को सिखाने में बड़ा मज़ा आता है। 2015 से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। खाली समय में मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। For Contact : nagaurtimess@gmail.com

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